अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने अवगत कराया है कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के पत्रानुसार आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा खाद्य पदार्थों के विक्रय पर व्यापारियों द्वारा दी जाने वाली रसीद/इनवॉयस/ कैशमेमों/बिल इत्यादि पर एफ.एस.एस.ए.आई. लाइसेंस/पंजीकरण संख्या को 01 अक्टूबर 2021 से अनिवार्य रूप से अंकित किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। जनपद के समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं से अपील किया है कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के उक्त आदेश के अनुपालन के क्रम में खाद्य पदार्थों के विक्रय पर आम जनमानस/उपभोक्ताओं/व्यापारियों को दी जाने वाली रसीद/इनवॉयस/ कैशमेमों/बिल इत्यादि पर अपना एफ.एस.एस.ए.आई. लाइसेंस/पंजीकरण संख्या को 01 अक्टूबर 2021 से अनिवार्य रूप से अंकित करें। उपरोक्त का उल्लंघन अर्थदण्ड से दण्डनीय अपराध है।

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