शादी व अन्य आयोजन की कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार सावधानियों के साथ होगी अनुमति।

शादी व अन्य आयोजन की कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार सावधानियों के साथ होगी अनुमति।


अमेठी । जिलाधिकारी अरुण कुमार के निर्देश के क्रम में अपर जिलाधिकारी(वि./रा.) एस.पी. सिंह ने बताया कि पूर्व में कोरोना महामारी के दृष्टिगत शादी समारोह व अन्य प्रकार के समारोह/आयोजनों में बंद स्थानों में 50 व्यक्ति एवं खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ जिनमें मास्क, सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति प्रदान की गई थी। जिसे अब वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत शादी समारोह व अन्य आयोजन में  बन्द अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, सामाजिक दूरी व सैनिटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति प्रदान की जाएगी, आयोजन/ समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में सामाजिक दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णता अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा, आयोजन/समारोह स्थल पर शौचालयों में साफ-सफाई एवं सैनिटाइजर की समुचित व्यवस्था रखना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उपरोक्त प्रतिबंध/शर्तों के अनुपालन की पूर्ण जिम्मेदारी आयोजक की होगी, आयोजक द्वारा ऐसा न किए जाने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।


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