जन सूचना अधिकारियो तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों के प्रशिक्षण में पहुंचे राज्य सूचना आयुक्त स्वदेश कुमार।

जन सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों के प्रशिक्षण में पहुंचे राज्य सूचना आयुक्त स्वदेश कुमार।

हरि प्रसाद यादव(राज्य ब्यूरो) :-
अमेठी जनपद के कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के प्रक्षिण कार्यशाला में प्रदेश के मा0 राज्य सूचना आयुक्त स्वदेश कुमार ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005 एक क्रान्तिकारी कदम है। इस अधिनियम से लोक प्राधिकरण की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाब देही विकसित कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। राज्य सूचना आयुक्त आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जन सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों केप्रशिक्षण को सम्बोधित कर रहे थे।
  राज्य सूचना आयुक्त ने जन सूचना अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनसूचना अधिकार अधिनियम - 2005 के अन्तर्गत आवेदकों द्वारा मांगी गई सूचना विधिक प्राविधानों को छोड़कर समय से आवेदन कर्ता को उपलब्ध करायें।
जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों  की समस्याओं का निदान हो सके। उन्होंने
प्रथम अपीलीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा  िकवे अपने स्तर से दोनों पक्षों अथवा तीनों पक्षों से सुनवाई कर आवेदन कर्ता को सूचना
उपलब्ध कराने का प्रयास करें। उन्होंने जनसूचना अधिकारियों से कहा कि
प्रशिक्षण में आज उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005 एवं सूचना का अधिकार नियमावली 2015 से सम्बन्धित जानकारी दी जा रही है। इसे वे गम्भीरता से ग्रहण करें तथा धारा-20(1) के तहत दण्ड एवं धारा 20(2) के तहत अनुशासनिक कार्यवाही से बचें।
   जनसूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों को डा0 विपिन कुमार स्टेट रिसोर्स पर्सन ने उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकारअधिनियम  2005 तथा सूचना का अधिकार नियमावली 2015के प्राविधानों का विधिवत् प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रशिक्षण दिया। डा0 विपिन कुमार ने अधिनियम के उद्देश्य, सूचना का अधिकार 2005 का कार्यान्वयन, सूचना का अधिकार नियमावली 2015 के
महत्व व स्वरूप, लोक प्राधिकरण, आवेदन के निस्तारण की प्रक्रिया, आवेदन का विस्तृत परीक्षण, अन्तरण, थर्ड पार्टी, प्रकटन से छूट, पृथक करण ,
शुल्क की गणना, आवेदन अस्वीकृत किये जाने की स्थिति, आवेदन स्वीकृत किये जाने की स्थिति, जनसूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों के दायित्व, प्रथम अपील की प्रक्रिया, समय से सूचना न उपलब्ध कराने पर दण्डात्मक एवं अनुशासनिक कार्यवाही आदि के बारे में विस्तृत प्रशिक्षण दिया। उन्होंने जन सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा पूंछे गये प्रश्नों तथा जिज्ञाशाओं के बारे में जानकारी दी।
   प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिलाधिकारी श्रीमती शकुन्तला गौतम ने राज्य
सूचना आयुक्त के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज इस प्रशिक्षण से जन सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों को अपने दायित्वों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। जनपद अमेठी सभी जन सूचना अधिकारी उ0प्र0 सूचना अधिनियम  2005 के अन्तर्गत आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना समय से आवेदकों केा समय से उपलब्ध करायेगें।
   इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक कुन्तल किशोर गेहलोत, मुख्य विकास अधिकारी राहुल सिंह अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) ईश्वर चन्द्र, अपर पुलिस अधीक्षक बी0सी0दूबे, जिला विकास अधिकारी वंशीधर सरोज सहित सभी विभागीय अधिकारी
मौजूद रही।

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