बन्दियों को विधिक जानकारी एवं सहायता प्रदान कराने हेतु निरीक्षण साक्षरता शिविर का आयोजन


अक्षय मेल समाचार जौनपुर 

              उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर एम0 पी0 सिंह के आदेशानुसार  बन्दियों को विधिक जानकारी एवं सहायता प्रदान कराने हेतु अनुपालन में श्रीमती शिवानी रावत सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर द्वारा आज 27 अगस्त 2021 को जिला कारागार जौनपुर का निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
            निरीक्षण के दौरान जिला कारागार अधीक्षक द्वारा बताया गया कि आज की तिथि में कुल 1117 पुरुष तथा 65 महिला बन्दी हैं। कोविड संक्रमण की स्थिति के बारे में बताया गया कि कोई बन्दी कोविड संक्रमित नहीं हैं, 596 बन्दियों को प्रथम तथा 247 बन्दियों को वैक्सीन की द्वितीय डोज दी जा चुकी है। उनके द्वारा बताया गया कि किशोर बैरक में हेतु कुल 59 बन्दी हैं तथा अन्तरिम जमानत पर 181 तथा पैरोल पर 07 बन्दियों को रिहा किया गया है। समयपूर्व रिहाई हेतु योग्य सिद्धदोश बन्दियों के मामलों को चिन्हित कर उनके प्रार्थना पत्र अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
               निरीक्षण के दौरान जिला कारागार में स्थापित लीगल एड क्लिनिक हेतु नामित सभी पैनल अधिवक्तागण को नियमितरूप से क्रियाशील रहने हेतु कड़े निर्देश दिये गये तथा निर्देशित किया गया कि राज्य सरकार की नीति के अनुरूप समयपूर्व रिहाई हेतु योग्य सिद्धदोश बन्दियों के मामलों को चिन्हित कर कारागार अधीक्षक के माध्यम से आख्या प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।
              श्रीमती शिवानी रावत सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर द्वारा अधीक्षक जिला कारागार जौनपुर को साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिये जाने तथा कोविड-19 सम्बन्धित केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की गयी गाइड लाइन का अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उपस्थित समस्त बन्दियों को विधिक जानकारी प्रदान करायी गयी तथा उन्हें कोविड के प्रकोप से सुरक्षित रहने तथा साफ-सफाई आदि पर विशेष ध्यान दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया। शिविर के माध्यम से यह जानकारी प्रदान करायी गयी कि जिन बन्दियों के पास उनके वादों में पैरवी हेतु अधिवक्ता नहीं हैं वे सभी बन्दी अपना प्रार्थना पत्र अधीक्षक जिला कारागार के माध्यम से प्रेषित करें, जिससे उनके वादों में पैरवी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान किया जा सके।

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