उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता से व्यापारियों को लाभ देने की योजना है जिसका समय के अन्तर्गत लाभ उठाना सुनिश्चत करें।

 अक्षय मेल समाचार जौनपुर 
डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर/अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने अवगत कराया है कि अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राज्यकर अनुभाग-2, लखनऊ के द्वारा दिनांक 02 सितम्बर 2021 तक उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956, उत्तर मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम 2008, उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम 2007 एवं उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम 1979 एवं तद्धीन निर्मित नियमावली (मनोरंजन कर) तथा उत्तर प्रदेश के बिल, टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली-1997 के अन्तर्गत दिनांक 31 दिसम्बर 2020 तक सृजित बकाये/मांग पर लम्बित व्याज/अर्थ दण्डमाफी योजना निम्न प्रकार लागू किया गया है। मूल बकाया राशि रू0 10 लाख तक, मूल बकाया की जमा की जाने वाली धनराशि सम्पूर्ण, ब्याज की जमा की जाने वाली धनराशि शून्य, ब्याज की माफ की जानेवाली धनराशि 100 प्रति0, केेवल बकाया न जमा करने पर आरोपित अर्थ की माफ की जानेवाली धनराशि 100 प्रति0, मूल बकाया राशि रू0 10 लाख से अधिक रु0 01 करोड़ तक, मूल बकाया की जमा की जाने वाली धनराशि सम्पूर्ण, ब्याज की जमा की जाने वाली धनराशि 10 प्रति0, ब्याज की माफ की जानेवाली धनराशि 90 प्रति0, केेवल बकाया न जमा करने पर आरोपित अर्थ की माफ की जानेवाली धनराशि 100 प्रति0, मूल बकाया राशि रू0 01 करोड़ से अधिक रु0 05 करोड़ तक, मूल बकाया की जमा की जाने वाली धनराशि सम्पूर्ण, ब्याज की जमा की जाने वाली धनराशि 50 प्रति0, ब्याज की माफ की जानेवाली धनराशि 50 प्रति0, केेवल बकाया न जमा करने पर आरोपित अर्थ की माफ की जानेवाली धनराशि 100 प्रति0, मूल बकाया राशि रू. 05 करोड़ से अधिक, मूल बकाया की जमा की जाने वाली धनराशि सम्पूर्ण, ब्याज की जमा की जाने वाली धनराशि 90 प्रति0, ब्याज की माफ की जानेवाली धनराशि 10 प्रति0, केेवल बकाया न जमा करने पर आरोपित अर्थ की माफ की जानेवाली धनराशि 100 प्रति0 है। इस योजना के अन्तर्गत सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागों एवं निगमों/उपक्रमों एव ंव्यापारियों जिनके ऊपर दिनांक 31 दिसम्बर 2020 तक पारित मांग पर लाभ अनुमन्य होगा। इस योजना का लाभ दिनांक 02 सितम्बर 2021 तक उठाया जा सकता है। सम्बन्धित योजना की अधिक जानकारी के लिए वाणिज्य कर विभाग, जौनपुर के डिप्टी कमिश्नर कमलेश कुमार पाण्डेय, मो0 7235003336 व मनीष कुमार राय, असिस्टेंट कमिश्नर मो0 नं0 7235003344 से सम्पर्क कर सकते हैं। यह योजना मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता से व्यापारियों को लाभ देने की योजना है जिसका समय के अन्तर्गत लाभ उठाना सुनिश्चत करें।

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