जाने शारदीय नवरात्रि के कार्यक्रमों के आयोजन की क्या है गाइडलाइन।
दैनिक अक्षय मेल समाचार
रिपोर्ट- शिव प्रसाद मौर्य
सुल्तानपुर- किसी भी प्रकार के आयोजन हेतु जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति ली जाएगी जिसके लिए एक विस्तृत फार्म पुलिस चौकियों पर उपलब्ध कराया जाएगा इस फार्म में कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुपालन के विषय में सूचना आयोजन स्थल के निर्विवाद होने के संबंध में सूचना एवं विभिन्न सुरक्षा विभागों के अनापत्ति के साथ संबंधित पुलिस चौकी पर आवेदन देना होगा जिसके उपरांत उसका परीक्षण करके जिला प्रशासन द्वारा अनुमति दी जाएगी यह अनुमति केस दो केस बेसिस पर दी जाएगी अर्थात किसी भी प्रकार की ब्लैक कैट अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी बिना अनुमति के कोई भी सार्वजनिक आयोजन नहीं किया जाएगा पूर्णता व्यक्तिगत घर के अंदर पूजा-अर्चना के लिए इससे आच्छादित नहीं होंगे किसी भी प्रकार के जुलूस की अनुमति नहीं होगी विसर्जन का कार्यक्रम माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के गाइडलाइन के अनुसार किया जाएगा किसी भी नदी की मुख्यधारा में मूर्ति प्रवाहित नहीं की जाएगी अपितु इस हेतु ग्राम के तालाब अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित किए गए तालाबों में ही विसर्जन किया जाएगा विसर्जन के लिए आयोजन द्वारा पूर्व से ही अधिकतम 4 कार्यकर्ता नाम निर्दिष्ट अपने आवेदन में ही कर दिए जाएंगे ।विसर्जन हेतु किसी भी प्रकार का जुलूस अथवा पदयात्रा अनु मान्य नहीं होगी ।एवं छोटे वाहनों में ही मूर्तियों को सीधे विसर्जन स्थल पर लाया जाएगा विसर्जन का कार्यक्रम बिना भीड़ लगाए एवं बिना किसी अन्य आयोजन के पूर्व किया जाएगा विसर्जन स्थल पर उपरोक्त नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों के अलावा किसी भी अन्य व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा एवं किसी भी प्रकार का भीड़ नहीं होने दिया जाएगा जो परंपरागत आयोजक इस वर्ष कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार एवं सम्मान में सार्वजनिक आयोजन नहीं करते हैं ।अथवा जिनका आवेदन कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुरूप न पाए जाने के कारण अनुमति नहीं हो पाता है उनके परंपरागत अधिकार सुरक्षित रखे जाएंगे अर्थात कोविड-19 प्रोटोकाल के उपरांत जब भी आधिकारिक रूप से परंपरा का परीक्षण किया जाएगा तो उसे 2019 के त्यौहार रजिस्टर से मिलान करके परीक्षण किया जाएगा अतः सभी परंपरागत आयोजकों को जिला प्रशासन की तरफ से यह आश्वस्त किया जाता है कि इस बार कोविड-19 प्रोटोकॉल के कारण यदि वे अपना परंपरागत आयोजन करने में असमर्थ होते हैं तो इसका प्रभाव भविष्य के उनके आयोजनों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह भी अस्पष्टता से सभी संबंधित को आवा गत करा दिया गया कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत किसी भी प्रकार का आयोजन करना एक बहुत बड़ा दायित्व है एवं नाम निर्दिष्ट आयोजक उनके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदाई होंगे अतः सभी को इस बारे में बिल्कुल सतर्क रहना होगा एवं किसी भी प्रकार से कोविड-19 प्रोटोकाल का उल्लंघन नहीं होने देना है ।किसी भी उल्लंघन की दशा में संबंधित आयोजन के आयोजक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदाई माने जाएंगे यह बहुत स्पष्ट किया गया है कि शासन देश के अनुसार चौराहों और सड़कों पर किसी प्रकार का आयोजन अनुमान नहीं होगा किसी भी प्रकार के असमंजस को दूर करने के लिए स्पष्ट कर दिया गया कि सड़क के आवाज जैसे पटरी डिवाइडर खंभे आदि भी सम्मिलित एवं उन्हें भी आयोजन में नहीं लिया जाएगा।
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