पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अपना स्वरोजगार संचालन करने हेतु रुपए 15 लाख

अमेठी 22 जून 2020, जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवक एवं युवतियों के आर्थिक उत्थान हेतु उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अपना स्वरोजगार संचालन करने हेतु न्यूनतम रुपए 0.20 लाख एवं अधिकतम रुपए 15 लाख परियोजना लागत के अनुसार कृषि एवं अकृषि क्षेत्र की परियोजनाओं में बैंकों के सहयोग से ऋण प्रदान किया जाएगा। उक्त योजना अंतर्गत रुपए 10,000.00 शासकीय अनुदान एवं परियोजना लागत का 25% मार्जिन मनी ऋण 4% वार्षिक ब्याज दर पर निगम द्वारा तथा से धनराशि के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। नगरीय क्षेत्र में दुकान निर्माण योजना के अंतर्गत अपनी स्वयं की व्यावसायिक एवं विकसित स्थल पर उपलब्ध भूमि पर दुकान निर्माण कराने हेतु रुपए 0.78 लाख की लागत निर्धारित है। उक्त योजना के अंतर्गत रुपए 10000.00 शासकीय अनुदान तथा रुपया 68 हजार की धनराशि सीधे विभाग द्वारा ब्याज मुक्त ऋण के रूप में लाभार्थी को बैंक खाते के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी, ब्याज मुक्त ऋण की अदायगी 120 मासिक किस्तों में 10 वर्षों में की जाती है, व धोबी समुदाय के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए लॉन्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना के अंतर्गत जिसकी लागत रुपए 2.16 एवं 01.00 लाख निर्धारित है। उक्त योजना अंतर्गत रुपए 10000 शासकीय अनुदान तथा रुपए 02.06 अथवा 0.90 लाख की धनराशि सीधे विभाग द्वारा ब्याज मुक्त ऋण के रूप में लाभार्थी को बैंक खाते के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। ब्याज मुक्त ऋण की अदायगी समान मासिक किस्तों में 5 वर्षों में की जाएगी।

उन्होंने बताया कि उक्त योजना अंतर्गत ऋण प्राप्त करने हेतु प्रार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो, गरीबी रेखा की सीमा के अंतर्गत हो, ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम वार्षिक आय 46080 .00 तथा शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय ₹56060.00 तक अधिकतम हो साथ ही उक्त योजना से आच्छादित होने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के इच्छुक अभ्यर्थी अपने संबंधित विकासखंड में कार्यरत सहायक/ ग्राम विकास अधिकारी(स0क0) एवं नगर पालिका/नगर पंचायत के इच्छुक अभ्यर्थी कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/ पदेन जिला प्रबंधक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, विकास भवन गौरीगंज के कार्यालय कक्ष संख्या 08 एवं 09 में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लाभान्वित हो सकते हैं



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