छूटे हुए प्रवासियों/अवरूद्ध प्रवासियों की तत्काल अस्थाई राशन कार्ड आई0डी0 जनरेट कराकर विभागीय वेबसाइट पर फीड कराना करे सुनिश्चित : डीएम
नीलम ब्यूरो दैनिक अक्षयमेल समाचार पत्र रायबरेली
रायबरेली 22 जून, 2020
जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने शासन के निर्देश व शासनदेश के अनुसार आत्म निर्भर भारत योजना के अन्तर्गत प्रवासियों/अवरूद्ध प्रवासियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने के पूर्व में निर्देश दिये गये थे कि प्रत्येक उचित दर दुकान पर तैनात प्रत्येक नोडल अधिकारियों को प्राप्त प्रवासियों/अवरूद्ध प्रवासियों की सूची तथा आत्मनिर्भर भारत योजनान्तर्गत चिन्हॉकन हेतु सर्वे प्रपत्र की प्रतियॉ उपलब्ध कराते हुये, छूटे हुये पात्र प्रवासियों/अवरूद्ध प्रवासियों के सर्वे फार्म भरवा लिये जायें। जो पूर्व से ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अर्न्तगत आच्छादित हैं, उनके राशन कार्ड नम्बर अंकित कर इस प्रकार से विवरण तैयार करें कि यह स्पष्ट हो जाए कि या तो वह प्रवासी/अवरूद्ध प्रवासी पूर्व से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अर्न्तगत आच्छादित है अथवा उसे आत्मनिर्भर भरत योजना में अस्थायी राशन कार्ड आई0डी0 जनरेट कर दी गई है।
जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने उ0प्र0 खाद्य तथा रसद विभाग लखनऊ के निर्देशानुसार निर्देश दिए जाते है कि जिन प्रवासियों/अवरूद्ध प्रवासियों के राशन कार्ड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 अर्न्तगत पूर्व में ही बनाये जा चुके हैं, उनकी राशन कार्ड संख्या का विवरण प्रत्येक उचित दर विक्रेता के दुकान पर नियुक्त नोडल अधिकारी के माध्यम से विवरण प्राप्त कर लिया जाए। ऐसे प्रवासी/अवरूद्ध प्रवासी जिन्हें अभी तक आत्मनिर्भर भारत योजनान्तर्गत आच्छादित नहीं किया जा सका है, उनका कारण सहित विवरण भी अनुरक्षित किया जाए। यदि कोई प्रवासी/अवरूद्ध प्रवासी पूर्व से ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अर्न्तगत जारी राशन कार्डो में यूनिट के तौर पर दर्ज है, तो ऐसी स्थिति में पूर्व में जारी राशन कार्ड में सम्मिलित मानते हुऐ, प्रश्नगत राशन कार्ड का विवरण प्राप्त करते हुयें अनुरक्षित किया जाए। यदि किसी प्रवासी/अवरूद्ध प्रवासी की वर्तमान में निवास किये जाने की स्थिति ज्ञात न हो पा रही हो अथवा वह अनिच्छुक (अपनी अच्छी आर्थिक/सामाजिक स्थिति के दृष्टिगत) हो तो, ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कारणों का उल्लेख भी किया जाना आवश्यक है। कुल सर्वे पूर्ण प्रवासियों की संख्या के सापेक्ष पात्र पाये गये प्रवासियों की संख्या कम होने के कारण यह भी स्पष्ट होना आवश्यक है कि जो प्रवासी पात्रता श्रेणी में नही आये हैं उनका कारण क्या था। इस सम्बन्ध में जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा विवरण रखा जाए। पात्र लाभार्थियों की संख्या एवं राशन कार्ड आई0डी0 जनरेशन की संख्या में यदि अन्तर है तथा जनरेटेड अस्थायी राशन कार्डो के सापेक्ष वितरण की स्थिति भी असंतोषजनक है तो पात्र पाये गये लाभार्थियों को तत्काल अस्थायी राशन कार्ड आई0डी0 जनरेट कर शीर्ष प्राथमिकता पर वितरण सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये है कि प्रमाण पत्र खाद्यायुक्त कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा कि राहत विभाग के डाटा के अनुसार उनके जनपद में जितने भी प्रवासी/अवरूद्ध प्रवासी आये हैं, उनका विवरण अनुरक्षित कर लिया गया है। जो प्रवासी/अवरूद्ध प्रवासी पूर्व से ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अर्न्तगत आच्छादित हैं (मुखिया अथवा यूनिट के रूप में) उन प्रवासीजन के नाम के समक्ष उनका राशन कार्ड नम्बर अंकित कर लिया गया है, जो प्रवासीजन नॉन ट्रेसेबुल हैं उनका विवरण पृथक से अनुरक्षित रखा गया है।
जिलाधिकारी ने समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों एवं समस्त पूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दिये है कि शासन के आदेशों का कड़ाई से अनुपलान सुनिश्चित कराते हुए, प्रवासी/अवरूद्ध प्रवासीजनों का विवरण तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालयों में अनुरक्षित करें एवं उसकी एक प्रति जिला पूर्ति अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे तथा छूटे हुए प्रवासियों/अवरूद्ध प्रवासियों की तत्काल अस्थाई राशन कार्ड आई0डी0 जनरेट कराकर शासनादेशानुसार वितरण करायें तथा सूची में प्राप्त विवरण को विभागीय वेबसाइट पर फीड कराना सुनिश्चित भी करें।

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