जामों तहसील गौरीगंज में एक कोरोना पॉजिटिव केस मिलने पर ग्राम महाराजपुर सहित सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित


जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार ने ग्राम महाराजपुर विकासखंड जामों तहसील गौरीगंज में एक कोरोना पॉजिटिव केस मिलने पर ग्राम महाराजपुर सहित सम्पूर्ण क्षेत्र को  कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए कोविड-19 के  प्रभाव को रोकने हेतु  (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) अस्थाई रूप से सील करते हुए मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई है।

जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार ने ग्राम महाराजपुर विकासखंड जामों तहसील गौरीगंज में एक कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने पर ग्राम महाराजपुर सहित सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) अस्थाई रूप से सील करते हुए कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए तत्काल की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में 37 सूत्री सूची तथा कोरोना प्रभावित क्षेत्र में स्क्रीनिंग/डिसइन्फेक्शन  टीम द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों से संबंधित 20 सूत्री एक हैंडआउट तैयार कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार ने ग्राम महाराजपुर विकासखंड जामों तहसील गौरीगंज में एक कोरोना पाजिटिव केस पाए जाने पर कंटेनमेंट क्षेत्र  के समस्त व्यक्तियों का घर-घर जाकर सर्वे किए जाने हेतु आशा एवं आंगनवाडी कार्यकत्री तथा पर्यवेक्षणीय अधिकारी के रूप में प्रधानाध्यापक प्रा0वि0 की ड्यूटी लगाई गई। इसके साथ ही घर-घर जाकर सर्वे हेतु नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए हैं।
ग्राम महाराजपुर विकासखंड जामों तहसील गौरीगंज में एक कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने पर कंटेनमेंट जोन में पूर्व में पारित CRPC की धारा 144 का संशोधन आदेश जारी किया गया है।

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