उचित दर दुकानों पर टोकन सिस्टम लागू करते हुये सुनिश्चित किया जाए कि एक दुकान पर एक समय 05 से अधिक उपभोक्ता न रहें और सोशल डिस्टेन्सिंग बनाये रखें

दैनिक अक्षय मेल समाचार जौनपुर 06 अप्रैल 2020 वीरेन्द्र कुमार यादव 

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि अपर आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के निर्देशानुसार प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत सभी अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रत्येक व्यक्ति/यूनिट 05 किग्रा० के अनुसार निःशुल्क वितरण हेतु आवंटित चावल का जनपदवार ब्रेकअप जारी किया गया है।
उ0द0 विक्रेताओं द्वारा माह अप्रैल, 2020 हेतु नियमित आवंटन का वितरण 12 अप्रैल 2020 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। अतिरिक्त निःशुल्क आवंटित चावल के उठान के सम्बन्ध में यह व्यवस्था बनानी होगी कि जिन उचित दर विक्रेताओं के यहॉ वर्तमान में संचालित नियमित वितरण पूर्ण होता जाए वहाँ तद्नुसार अतिरिक्त खाद्यान्न का उठान कराते जाए। इस हेतु जहाँ डोर स्टेप डिलीवरी लागू है वहाँ जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा नियुक्त ठेकेदार के माध्यम से सम्बन्धित उचित दर विक्रेताओं के यहाँ खाद्यान्न की पहुँच 13 अप्रैल 2020 तक अवश्य सुनिश्चित कर ली जाए। जहाँ डोर स्टेप डिलीवरी लागू नहीं है वहाँ उचित दर विक्रेता उसे आवंटित निःशुल्क चावल की मात्रा 13 अप्रैल 2020 तक उठा लेगा। 13 अप्रैल 2020 तक प्रत्येक उचित दर विक्रेता के यहाँ आवंटित निःशुल्क चावल पहुँच जाये ताकि 14 अप्रैल 2020 को त्रिस्तरीय व्यवस्था के अन्तर्गत सत्यापन का कार्य पूर्ण कर लिया जाए तथा ई-पॉस में आवश्यक तकनीकी परिवर्तन करते हुये निःशुल्क चावल का वितरण 15 अप्रैल 2020 से प्रारम्भ कराया जा सके। निःशुल्क चावल का वितरण 15 अप्रैल 2020 से 26 अप्रैल 2020 के मध्य पूर्ण कर लिया जायेगा, ताकि ई-पॉस मशीन में अगले माह वितरण हेतु आवश्यक तकनीकी परिवर्तन किया जा सके। अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी दोनों कार्डधारकों को खाद्यान्न की अनुमन्यता 05 किग्रा0 प्रति यूनिट के अनुसार होगी और इस चावल का कोई भी मूल्य उपभोक्ता से नहीं लिया जायेगा। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ई-पॉस से वितरण के समय प्रत्येक उचित दर दुकान पर सेनिटाईजर/साबुन/पानी रखा जाए और हस्तप्रक्षालन के उपरान्त ही ई-पॉस मशीन का प्रयोग किया जाए। उचित दर दुकानों पर टोकन सिस्टम लागू करते हुये सुनिश्चित किया जाए कि एक दुकान पर एक समय 05 से अधिक उपभोक्ता न रहें और सोशल डिस्टेन्सिंग बनाये रखने के लिए दो उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम 01 मीटर की दूरी रखी जाए। उपरोक्त वितरण पूर्णतया निःशुल्क है और इसका वितरण अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी दोनों प्रकार के कार्डधारकों में 05 किग्रा0 प्रति यूनिट के आधार पर किया जाना है, पर्याप्त प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भ्रम की स्थिति न रहे और उपभोक्ताओं को निःशुल्क खाद्यान्न की विधिवत जानकारी हो। इस हेतु उचित दर दुकानों पर भी अनिवार्यतः निःशुल्क चावल वितरण की सूचना का प्रदर्शन किया जाए। निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के समय प्रत्येक दुकान पर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी उपस्थित रहेंगे ताकि वे निःशुल्क वितरण को प्रमाणित कर सके। निःशुल्क वितरण पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अधिकारियों की भी ड्यूटी पर्यवेक्षक के रूप में लगाई जाए जो भ्रमणशील रहकर पारदर्शी खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करायें। प्रॉक्सी वितरण की तिथियाँ माह अप्रैल, 2020 में नियमित वितरण हेतु 12 अप्रैल, 2020 तथा अतिरिक्त निःशुल्क चावल वितरण हेतु 26 अप्रैल, 2020 रहेंगी। सम्पन्न निःशुल्क चावल वितरण का विवरण निर्धारित प्रारूप पर इस कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। अतिरिक्त निःशुल्क चावल के उठान एवं वितरण की समय सारणी माह मई, 2020 में भी 01 मई से 13 मई, 2020 तक उचित दर विक्रेताओं द्वारा उठान एवं 15 मई से 26 मई, 2020 तक उपभोक्ताओं में वितरण की रहेगी। इस मध्य माह मई, 2020 हेतु नियमित आवंटन का भी उठान उचित दर विक्रेता 29 अप्रैल 2020 तक कर लेंगे, ताकि 30 अप्रैल 2020 को त्रिस्तरीय व्यवस्था अन्तर्गत सत्यापनोपरान्त 01 मई 2020 से नियमित वितरण प्रारम्भ हो सके

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