जौनपुर 17 मार्च 2020 (सू0वि) विज्ञप्ति संख्या-01
प्रभारी अधिकारी (स0का0) कलेक्टेªट चन्दौली विजय नारायण सिंह ने बताया कि जनपद चन्दौली में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं उप जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) के एक-एक पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक अधिवक्ता पर अपना आवेदन पत्र 21 मार्च 2020 के बीच जिला मजिस्टेªट, चन्दौली के कार्यालय में प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक दे सकते है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
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जौनपुर 17 मार्च 2020 (सू0वि) विज्ञप्ति संख्या-02
कार्यालय जनपद न्यायाधीश ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु जनपद न्यायालय परिसर जौनपुर स्थित समस्त कैण्टीन, पान, फल, चरबन व स्टेशनरी की दुकान, फोटोस्टेट की दुकान एवं वाहन स्टैण्ड की सार्वजनिक नीलामी 25 मार्च 2020 को 02.00 बजे दिन में परिसर स्थित समागार में की जायेगी।
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जौनपुर 17 मार्च 2020 (सू0वि) विज्ञप्ति संख्या-03
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने बताया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अन्तर्गत कूड़ा निस्तारण हेतु नगर पालिका परिषद शाहगंज व मुंगराबादशाहपुर एंव नगर पंचायत खेतासराय, मडि़याहूँ, मछलीशहर, बदलापुर, जफराबाद व केराकत में प्रत्येक निकाय के लिए नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत की सीमा से निकटस्थ स्थानों पर कम से कम 05 एकड़ कास्तकरों की भूमि की आवश्यकता है, निकायों द्वारा कास्तकारों की भूमि उचित दर पर कय की जायेगी। कूड़ा निस्तारण हेतु कम से कम 05 एकड़ भूमि एक स्थान पर होना चाहिए और आवागमन के लिए सड़क/चकमार्ग आदि की सुविधा होनी चाहिए।
नगर पालिका परिषद शाहगंज व मुंगराबादशाहपुर एंव नगर पंचायत खेतासराय, मडि़याह, मछलीशहर, बदलापुर, जफराबाद व केराकत में प्रत्येक निकाय के लिए कूड़ा निस्तारण हेतु कम से कम 05 एकड़ भूमि का विक्रय जो कास्तकार करना चाहते हो, इच्छुक कास्तकार अपनी भूमियों की अद्यतन् नकल खतौनी, आधार कार्ड की छायाप्रति, एंव अपनी लिखित सहमति पत्र जिसमें कास्तकारों का नाम व पूर्ण पता, गाटा संख्या क्षेत्रफल आदि का पूर्ण बिवरण स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए सहमति व्यक्त की जायेगी कि हम अपनी भूमि (धनराशि का उल्लेख करते हुए) प्रति बिस्वा/बीघा की दर से निकाय के पक्ष में बिकय करने हेतु तैयार है तथा यह भूमियाँ किसी बैंक/व्यक्ति आदि के पक्ष में बंधक नही है और किसी न्यायालय में कोई वाद लंबित है और न ही किसी प्रकार का बिवाद है। उक्त सहमति पत्र तैयार करके निकाय के संबंधित अधिशासी अधिकारी अथवा अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी (स्थानीय निकाय) जौनपुर को अपनी सुविधानुसार कास्तकार स्वंय अथवा उचित माध्यम से एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करा सकते है। अधिक जानकारी संबंधित निकाय अथवा कलेक्ट्रेट स्थित एल0बी0सी0 पटल प्राप्त की जा सकती है।
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जौनपुर 17 मार्च 2020
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने बताया कि प्रदेश के समस्त व्यापारियों पर सृजित मांगो पर लम्बित ब्याज/अर्थदण्ड माफी योजना लागू की गयी है, जिसमें इस योजना के अन्तर्गत देय ब्याज एवं अर्थदण्ड पर 10 लाख तक 75 प्रतिशत एवं 10 लाख से 01 करोड़ तक 50 प्रतिशत तथा 01 करोड़ से 05 करोड़ तक 20 प्रतिशत तथा 05 करोड़ से अधिक पर 10 प्रतिशत ब्याज माफी योजना लागू की गयी है।
वाणिज्य कर विभाग की ओर से उक्त शासनादेश जारी किया गया है जिसके अन्तर्गत वैट के बकाया समाधान हेतु ब्याज एवं बकाया धनराशि की माफी हेतु कतिपय प्राविधान किए गए है जिसमें रु0 10 लाख तक के बकाया पर 75 प्रतिशत तक ब्याज माफी एवं 100 प्रतिशत अर्थदण्ड माफी की जायेगी। 10 लाख से 01 करोड़ की बकाया धनराशि पर 50 प्रतिशत ब्याज माफी एवं 100 प्रतिशत अर्थदण्ड माफ की जायेगी। इस योजना का लाभ उठाने हेतु समस्त व्यापारियों से अनुरोध है कि सरकार की इस योजना का लाभ उठाये।

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