जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया है कि अभिषेक दुबे द्वारा कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है जिनका मो नं 7054667968 है ।

  जौनपुर 27 मार्च 2020   वीरेन्द्र कुमार यादव की रिपोर्ट                     
     

       जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया है कि अभिषेक दुबे द्वारा कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है जिनका मो नं 7054667968 है । अभिषेक द्वारा रू 40 में दाल, चावल, रोटी, सब्जी की घर पर आपूर्ति की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति इनको टेलीफोन पर आर्डर देकर खाना घर पर मंगवा सकते है। यह आपूर्ति जनपद के शहरी क्षेत्रांे में ही की जाएगी।
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   जौनपुर 27 मार्च 2020                             
   
      जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिया है कि जनपद के ब्लॉक वार मूसहर गांव का नाम और उसमें कितने परिवार हैं उसकी संख्या निर्धारित कर लें । जिन्हे 28 मार्च 2020 से जन सहभागिता से निशुल्क फूड पैकेट्स , 5 किलो आटा, 2 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 10 बिस्किट के पैकेट , उपलब्ध कराया जाएगा। उन्हाने खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मुसहर गांव में जाकर के घर-घर अपने हाथों से सामाग्री वितरित करें।
 
                                  
   जौनपुर 27 मार्च 2020                            
   
         जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया है कि कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के
दृष्टिगत पूर्व में जारी संपूर्ण लाक डाउन निषेधाज्ञा के क्रम में घरेलू उपयोग की सामग्रियों यथा गेहूं, चावल, आटा, बेसन, मैदा, दाल,तेल,घी, डालडा, रिफाइंड, साबुन, टूथपेस्ट, समस्म प्रकार के मेवा,आलू, समस्त प्रकार की सब्जियों व समस्त प्रकार के फल, दूध तथा समस्त प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ, एलपीजी, पशुओं के चारा से संबंधित पशु आहार, भूसा, चिकित्सकीय उपकरणों (सामग्रिया)ें दवाआ,ें सोडियम, हाइपोक्लोराइट ,क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल, जो फर्श क्लीनर, सैनिटाइजर में प्रयोग किए जाने वाले हैं उनकी गाड़ियों को जनपद के बॉर्डर या जनपद के अंदर लाने ले जाने हेतु प्रतिबंध निषेधाज्ञा से मुक्त किया गया है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस बार प्रकार के मालवाहक वाहनों के परिचालन में लाकडाउन के दृष्टिगज कोई कठिनाई न होने पाये।  उन्होंने निर्देश दिया है कि उपरोक्त सामानों का परिवहन करने वाले किसी भी वाहन को जनपद के अंदर आने तथा जनपद के बाहर जाने से न रोका जाये।
                                                     
                     

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