जौनपुर 27 मार्च 2020 वीरेन्द्र कुमार यादव
जौनपुर, जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि खाद्यान्न आपूर्ति में अपने-अपने तहसील क्षेत्र में कोई कठिनाई न हो और न कोई कालाबाजारी करें। अगर कोई मुनाफाखोरी करें और उपजिलाधिकारी तत्काल क्षेत्र में निकले तथा अभी देखें दुकानों पर क्या किस रेट पर बिक रहा। अगर कहीं पर कोई मुनाफाखोरी कर रहा हो तत्काल आवश्यक वस्तु अधिनियम- 1955 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी जाए। जो इस संकट की घड़ी में भी मुनाफाखोरी की सोच रहा है वह व्यक्ति समाज का दुश्मन है। उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। कुछ बाजारों में उपजिलाधिकारी एवं कुछ में तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार को े भेजो और कुछ भी बाजारों में खण्ड विकास अधिकारी स्वयं जाएं और यह सुनिश्चित करे कि मुनाफाखोरी न हो। कहीं पर भीड़-भाड़ न हो। लोग एक दूसरे से 01 मीटर की दूरी पर खड़े हो। पूर्व स्टेप डिलीवरी के बाद अपनी देख-रेख में भेजें उस पर रेट बोर्ड जरूर चस्पा हो। अपने तहसील क्षेत्र के गांव में भी आपूर्ति की स्थिति पर दृष्टि रखने कहीं किसी को कोई कठिनाई न हो। प्रधान के माध्यम से प्रतिदिन प्रति गांव की जानकारी करें। कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। यह भी सुनिश्चित करें उसकी व्यवस्था करें और जो व्यवस्था पर खर्च हो उसका बिल अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को भेजे उसका भुगतान होगा। सभी की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट दोपहर 12.00 बजे तक जिलाधिकारी को रिपोर्ट देंगे कि आपके यहां मुनाफाखोरी तो नहीं हुई। अगर किसी ने किया तो उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की। यह भी सुनिश्चित करें कि घरों में ही लोग रहें, बाहर न निकले और मा0 प्रधानमंत्री जी की 21 दिन के लॉकडाउन के आह्वान का सभी पालन करें। जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके।

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