अक्षय मेल समाचार/ रामधीरज यादव
जनपद न्यायाधीश श्रीमती नीरजा सिंह के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी
द्वारा दिनांक-17.09.2019 को मुख्यालय स्तर पर ए0डी0आर0 भवन में राम स्वरूप ला कालेज के छात्र छात्राओं को ए0डी0आर0 मैकेनिजम विषय पर एवं तदोपरांत जिला कारागार बाराबंकी में प्ली बार्गेनिंग विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता का आयोजन किया गया।
सर्वप्रथम ए0डी0आर0 भवन में छात्र छात्राओं को रैगिंग विषय पर बताते हुए कहा गया कि स्कूल कालेजों में रैगिंग करना न सिर्फ अनुचित है बल्कि कानूनन भी दण्डनीय है। इसके अतिरिक्त उन्होने बच्चों से भारतीय संविधान के विषय में विस्तार से जानकारियां दी। मध्यस्थता, लोक अदालत इत्यादि विषयों पर भी विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर छात्र छात्राओं के अतिरिक्त कालेज के अध्यापकगण भी मौजूद रहे। इसके बाद छात्र छात्राओं को न्यायालय का शैक्षणिक भ्रमण भी कराया गया ।
जिला कारागार में आयोजित शिविर में सचिव नन्द कुमार ने जेल में निरूद्ध बंदियों को प्ली बार्गेनिंग (सौदा अभिवाक्) विषय में को संबोधित करते हुए उन्हें बताया कि जेल में निरूद्ध एैसे बंदी जिनका मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन हो और वे मृत्युदण्ड, आजीवन कारावास व 7 वर्ष से कम के दण्डनीय हैं एवं महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध किये गये अपराध व देश के सामाजिक आर्थिक दशा को प्रभावित करने के अलावा अन्य सभी मामलों को प्ली बार्गेनिंग से निपटा सकते हैं। इसके अतिरिक्त बंदियों के अधिकार विषय पर भी विस्तार से जानकारी दी गई। निःशुल्क अधिवक्ताओं द्वारा अपने मुकदमों की पैरवी कराने, जेल विजिटर एवं जेल के पैरा लीगल वालन्टियर्स के कार्यों के विषय में भी बताया गया। जेल में निरूद्ध बंदियों को जेल में संचालित लीगल एड क्लीनिक के विषय में भी जानकारियां दी गई।
[ क्लीनिक के विषय में भी जानकारियां दी गई। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी द्वारा जेल में प्ली बार्गेनिंग के संबंध में विशेष रूप से दी गई।
शिविर में जेल अधीक्षक, उप जेल अधीक्षक,जिला कारागार के कर्मचारी, कार्यालय प्रभारी विपिन सिंह मौजूद रहें। विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर के आयोजन से जेल के बंदी लाभान्वित हुए और उन्होनें हर्ष व्यक्त किया।

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