अमेठी। अशोक श्रीवास्तव संवाददाता इमारती लकड़ी जंगल से नरानपुर के देवी चरण बेदखली का आदेश असिसटेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी अमेठी ने जारी किये है।क्षतिपूर्ति मे दो लाख छत्तीस हज़ार दो सौ पच्चास रूपये आरोपित की जाती है।राजस्व निरीक्षक लेखपाल को बेदखली कर पर हर्जाना वसूली का मांग पत्र जारी किया गया है।
ग्राम संग्रामपुर के गाता सं. 513 मि. क्षेत्रफल 0.063 हेक्टेयर श्रेणी 5 ( 3) क इमारती लकड़ी जंगल खाते पर देवी चरण पुत्र श्री नाथ ने कच्चा मकान तीन शेड लगाकर पच्चीस वर्षो से अवैध कब्जा किया है।जिससे राजस्व की क्षति होने की लेखपाल राजस्व निरीक्षक ने आख्या रिपोर्ट सौपी थी।
गौरतलब है कि प्रेम शंकर पुत्र भगवान ने ग्राम सभा के हित मे प्रभावी पैरवी के लिए जिलाधिकारी से मांग किया।अपने व्यय से अधिवक्ता की नियुक्ति करने की अनुमति शर्तो के अनुसार दी गयी।अदालत को दलील अधिवक्ता जगदंबा प्रसाद ने दिया कि अपत्ति मे कब्जा होना आपत्तिकर्त्ता ने स्वीकार किया है।
राजस्व विभाग और चकबंदी विभाग के स्थलीय निरीक्षण तथा पैमाइस मे देवीचरन कब्जा कच्चे मकान के रूप मे है।न्यायालय तहसीलदार ने 14 मार्च 2018 को निर्णय सुनाया कि देवीचरन को बेदखल किया जाय।तथा क्षतिपूर्ति 2,36,250 रुपये आरोपित कर वसूली के लिए मांग पत्र जारी किया है।जबकि पीड़ित देवी चरण ने तहसीलदार के निर्णय को उच्च अदालत मे वाद दायर करने तथा न्याय की फ़रियाद की बात कही है।मुझे न्याय मिलेगा।ऐसे आदेशो से कोई परेशानी है।कानून से न्याय मिलेगा।
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