जिला आबकारी अधिकारी उमेश चन्द्र पाण्डेय ने अवगत कराया है कि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 में दिए गये प्राविधानानुसार विगत वर्षो की भांति इस वर्ष भी 15 अगस्त (स्वतन्त्रता दिवस) के अवसर पर समस्त आबकारी दुकानों को बन्द रखा जाना है।

वीरेन्द्र कुमार यादव अक्षय मेल समाचार जौनपुर
जिला आबकारी अधिकारी उमेश चन्द्र पाण्डेय ने अवगत कराया है कि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 में दिए गये प्राविधानानुसार विगत वर्षो की भांति इस वर्ष भी 15 अगस्त (स्वतन्त्रता दिवस) के अवसर पर समस्त आबकारी दुकानों को बन्द रखा जाना है।
           समस्त अनुज्ञापी, देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, भॉग, ताड़ी एवं सी0एल02, एफ0एल02/2बी, माण्डलशाप, समिश्रबार, समस्त अनुज्ञापियों को निर्देशित किया है कि 15 अगस्त 2023 (स्वतन्त्रता दिवस) को समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, भॉग, ताड़ी की दुकानों एवं सी0एल02, एफ0एल02/2बी, माण्डलशाप एवं समिश्रबार के अनुज्ञापनों को बन्द रखना सुनिश्चित करें। उक्त बन्दी का नियमानुसार कोई प्रतिफल देय नही होगा।

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