बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि गंभीर किस्म के वादों में प्रभावी पैरवी कर अधिक से अधिक दोषियों को सजा दिलाई जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि पक्षों के वाद, महिला उत्पीड़न से संबंधित मामले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित वादों का शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में निस्तारण कराएं जाने का निर्देश दिया गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल एवं राजस्व को भी पुराने वादों के निस्तारण पर विशेष ध्यान दे जाने हेतु निर्देशित किया।
इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट सदर, एसडीएम, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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