जिला पूर्ति अधिकारी ने सर्वसाधारण को अवगत कराया है कि पी0एम0जी0के0ए0वाई0 आवंटन के अन्तर्गत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों में माह-अप्रैल 2022 के सापेक्ष खाद्यान्न का वितरण 29 अप्रैल 2022 से 24 मई 2022 तक निर्धारित की गयी थी, किन्तु जनपद के कुछ ब्लाकों में उचित दर विक्रेताओं को निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत विपणन गोदामों से खाद्यान्न का निर्गमन न होने के कारण जनपद के समस्त लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण 24 मई 2022 तक कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में शासन के द्वारा उठान/वितरण की तिथि 27 मई 2022 तक विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
उक्त अवधि में अन्त्योदय/पात्र गृहस्थी कार्डधारकों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट (03 किग्रा0 गेहूॅ व 02 किग्रा0 चावल) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों को सुनिश्चित कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को खाद्यान्न के साथ-साथ आयोडाइज्ड नमक, दाल/साबुत चना, खाद्य तेल (यथा सरसों तेल/रिफाइंड ऑयल) निःशुल्क वितरण किया जायेगा प्रत्येक अन्त्योदय/पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 01 कि0ग्रा0 ऑयोडाइज्ड नमक, 01 कि0ग्रा0 साबुत चना तथा 01 लीटर रिफाइंड सोयाबीन ऑयल का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। राशनकार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत 27 मई 2022 तक खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। उचित दर विक्रेता अपने स्टॉक में अवशेष खाद्यान्न की उपलब्धता की सीमा तक पोर्टबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरित कर सकेंगे। उक्त योजना के वितरण की अन्तिम तिथि 27 मई 2022 होगी। उक्त अवधि में ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा। मोबाइल ओ0टी0पी0 के माध्यम से वितरण की तिथि पूर्व निर्धारित 24 मई 2022 के साथ-साथ 27.05.2022 को भी उपलब्ध रहेगी।
तत्क्रम में जनपद के उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे पूर्व में जारी सोशल डिस्टेन्सिंग के निर्देशो का पालन कराते हुए नियमानुसार खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अपनी उचित दर दुकानों पर उक्त योजना के सम्बन्ध में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की सूचना चस्पा करेंगे, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रह जाये।
उक्त अवधि में अन्त्योदय/पात्र गृहस्थी कार्डधारकों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट (03 किग्रा0 गेहूॅ व 02 किग्रा0 चावल) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों को सुनिश्चित कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को खाद्यान्न के साथ-साथ आयोडाइज्ड नमक, दाल/साबुत चना, खाद्य तेल (यथा सरसों तेल/रिफाइंड ऑयल) निःशुल्क वितरण किया जायेगा प्रत्येक अन्त्योदय/पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 01 कि0ग्रा0 ऑयोडाइज्ड नमक, 01 कि0ग्रा0 साबुत चना तथा 01 लीटर रिफाइंड सोयाबीन ऑयल का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। राशनकार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत 27 मई 2022 तक खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। उचित दर विक्रेता अपने स्टॉक में अवशेष खाद्यान्न की उपलब्धता की सीमा तक पोर्टबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरित कर सकेंगे। उक्त योजना के वितरण की अन्तिम तिथि 27 मई 2022 होगी। उक्त अवधि में ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा। मोबाइल ओ0टी0पी0 के माध्यम से वितरण की तिथि पूर्व निर्धारित 24 मई 2022 के साथ-साथ 27.05.2022 को भी उपलब्ध रहेगी।
तत्क्रम में जनपद के उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे पूर्व में जारी सोशल डिस्टेन्सिंग के निर्देशो का पालन कराते हुए नियमानुसार खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अपनी उचित दर दुकानों पर उक्त योजना के सम्बन्ध में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की सूचना चस्पा करेंगे, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रह जाये।

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