अपर जिला मजिस्ट्रेट रामप्रकाश ने अवगत कराया है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वर्तमान में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने हेतु रात्रि कर्फ्यू 25 दिसंबर 2021 की रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक जनपद जौनपुर में भी रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। रात्रि कर्फ्यू अवधि में आवश्यक सेवायें एवं मालवाहक वाहनों, एम्बुलेंस आदि को आने-जाने की अनुमति होगी साथ ही कोविड से जुड़े कार्मिक, पुलिस कर्मी और रात्रि उद्योगों से संबंधित कर्मियों को उनकी आई0डी0 के आधार पर आने - जाने की अनुमति होगी। समस्त औद्योगिक इकाइयों को रात्रि कालीन कर्फ्यू से पूर्णतया छूट रहेगी। इसके अतिरिक्त कोरोना संक्रमण स्थिति को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने हेतु बाजारों में मास्क नही तो सामान नहीं" के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक किये जाने, बिना मास्क के कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान न देनें, सभी के लिए मास्क की अनिवार्यता, दो गज की शारीरिक दूरी, शापिंग माल्स/ सुपर मार्केट में मास्क की अनिवार्यता के साथ-साथ सैनिटाइजर की व्यवस्था व कोविड हेल्प डेस्क के साथ खोलने की अनुमति, गांवों एवं शहरी वाडों में निगरानी समितियों को पुनः एक्टिव करने, शादी समारोह व अन्य आयोजनों के संबंध में आयोजकों द्वारा कार्यक्रमों की सूचना जिला प्रशासन एवं पुलिस को अनिवार्य रूप से देने व प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना के साथ बन्द स्थानों में एक समय में अधिकतम 200 की अनुमति होने, खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउण्ड की क्षमता के 50 प्रतिशत तक आमंत्रित अतिथियों की अनुमति होने के अलावा स्वास्थ्य विभाग द्वारा आर०टी०पी०सी०आर०, एण्टीजन टेस्टिंग की प्रभावी करने, कोरोना संक्रमण के उपायों के संबंध में स्थायी एवं अस्थायी पब्लिक एड्रेस उपयोग कर जन सामान्य को जागरूक करने एवं पी०ए० सिस्टम गृह विभाग को कन्ट्रोल रूम की ई - मेल आईडी पुनः प्रभावशाली रूप से व्यापक की सूचना 28 दिसंबर 2021 तक shome@nic.in पर उपलब्ध कराने व प्रतिदिन रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों की स्क्रीनिंग की सूचना उपलब्ध कराने आदि के संबंध में उक्त शासनादेश 24 दिसम्बर 2021 के अन्तर्गत विभिन्न निर्देश दिये गये हैं।
उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशों के अनुरूप समस्त अपेक्षित कार्यवाही एवं कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाए।

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