माननीया न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय, इलाहाबाद श्रीमती सुनीता अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित Br Hon’ ble Committee for “Sensitisation of Family Court Matters” के द्वारा पत्र के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा, वैवाहिक विवादों के समाधान के लिये “Pre-Litigation Sepcial Lok Adalat for Matrimonial Disputes” का आयोजन माह दिसम्बर 2021 में प्रस्तावित है।
अतएव समस्त जनसाधारण सूचित हों कि प्रीलिटिगेशन स्तर के वैवाहिक विवादों के समाधान हेतु प्रस्तावित विशेष लोक अदालत माह दिसम्बर 2021 में, पति-पत्नी के मध्य विभिन्न कारणों से उत्पन्न हुए विवादों में, पति अथवा पत्नी अथवा अपने नजदीकी रिश्तेदार के माध्यम से दीवानी न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रार्थना पत्र में विवाद का संक्षिप्त विवरण, प्रार्थी/प्रार्थिनी तथा विपक्षी का नाम व पता, फोन नं0, अंकित किया जाए एवं फोटोग्राफ एवं पहचान पत्र संलग्न किया जाए। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नोटिस भेजकर बुलाया जायेगा और लोक अदालत के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा पक्षों को समझा बुझााकर समझौता कराया जायेगा। पक्षों द्वारा आपसी सहमति से किये गये समझौतें के संबंध में लोक अदालत अपना निर्णय पारित करेगा और उक्त निर्णय पक्षों के मध्य सिविल न्यायालय की डिक्री के समान बाध्यकारी होगा। लोक अदालत के द्वारा पारित निर्णय को किसी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और उक्त निर्णय अन्तिम माना जायेगा। पक्षों के द्वारा आपसी सहमति से किया गया समझौता वैवाहिक विवादों का समाधान करेगा और न्यायालय में मुकदमों की संख्या में कमी होगी।

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