आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ के अनुपालन के क्रम में आगामी नवरात्रि एवं दशहरा पर्व को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य एवं पेय पदार्थों विशेष रूप से सिंघाड़े का आटा, कुटटू का आटा व अन्य फलाहार की गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने व हानिकारक रसायनों से कृत्रिम रूप में पकाये गये केला के भण्डारण/विक्रय को प्रतिबन्धित करने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा तत्निर्मित नियमावलियों के अन्तर्गत प्रवर्तन कार्यवाही किये जाने हेतु खाद्य सचल दल का गठन करते हुए मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जौनपुर के नेतृत्व में 05 अक्टूबर 2021 से 13 अक्टूबर 2021 तक जनपद में विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में 11 अक्टूबर 2021 को खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जनपद के अलग-अलग स्थानों पर कार्यवाही की गयी। अभिहित अधिकारी डा. वेद प्रकाश मिश्र के निर्देशन में एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार राय के नेतृत्व में खाद्य सचल दल में सम्मिलित खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण राजेश मौर्य, रघुनाथ प्रसाद पटेल, बिपिन कुमार गिरि, अमरदेव सिंह कुशवाहा एवं सूर्यमणि द्वारा विभिन्न खाद्य पदार्थो के कुल 05 नमूने जनहित में जांच हेतु संग्रहीत कर खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला को प्रेषित कर दिया गया है। इस प्रकार 05 अक्टूबर 2021 से 11 अक्टूबर 2021 तक खाद्य सचल दल द्वारा जनपद के विभिन्न स्थानों से खाद्य पदार्थों के कुल 41 नमूने जनहित में जांच हेतु संग्रहीत कर खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला को प्रेषित कर दिया गया है।
माह सितम्बर 2021 में मा0 न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी, जौनपुर में कुल 53 खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध वाद योजित किया गया है एवं मा0 न्यायालय द्वारा कुल 33 खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध पूर्व में योजित वादो में निर्णय करते हुए अलग-अलग खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध कुल रू0 450000/- (रू0 चार लाख पचास हजार मात्र) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। निर्णय के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ताओं को 15 दिवस के अन्दर अर्थदण्ड जमा करना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित होगी।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जनपद के विभिन्न स्थानो/बाजारों में कैम्प/फूड सेफ्टी ऑन व्हील के माध्यम से आयोजित 51 जागरूकता कार्यक्रम में कुल 795 खाद्य कारोबारकर्ताओं/आम जनता को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थों की विक्रय/उपभोग करने के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए प्रशिक्षित/जागरूक किया गया साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग द्वारा माह सितम्बर 2021 में कुल 11 विद्यालयों में 1528 विद्यार्थियों को भी उपरोक्त के सम्बन्ध में जागरूक किया गया। इसी के साथ फ्राईंग ऑयल मानिटर (डोम) मशीन की सहायता से खाद्य प्रतिष्ठानों में मौके पर ही प्रयोग में लाये जा रहे खाद्य तेल का परीक्षण कर परीक्षण परिणाम से अवगत कराते हुए सम्बन्धित खाद्य कारोबारकर्ताओ को आवश्यक निर्देश दिया गया।
समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं से अपील किया जाता है कि जनहित में अपने-अपने प्रतिष्ठान में स्वच्छ, सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थों का निर्माण/क्रय/विक्रय/भण्डारण करना सुनिश्चित करें
इसी क्रम में 11 अक्टूबर 2021 को खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जनपद के अलग-अलग स्थानों पर कार्यवाही की गयी। अभिहित अधिकारी डा. वेद प्रकाश मिश्र के निर्देशन में एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार राय के नेतृत्व में खाद्य सचल दल में सम्मिलित खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण राजेश मौर्य, रघुनाथ प्रसाद पटेल, बिपिन कुमार गिरि, अमरदेव सिंह कुशवाहा एवं सूर्यमणि द्वारा विभिन्न खाद्य पदार्थो के कुल 05 नमूने जनहित में जांच हेतु संग्रहीत कर खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला को प्रेषित कर दिया गया है। इस प्रकार 05 अक्टूबर 2021 से 11 अक्टूबर 2021 तक खाद्य सचल दल द्वारा जनपद के विभिन्न स्थानों से खाद्य पदार्थों के कुल 41 नमूने जनहित में जांच हेतु संग्रहीत कर खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला को प्रेषित कर दिया गया है।
माह सितम्बर 2021 में मा0 न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी, जौनपुर में कुल 53 खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध वाद योजित किया गया है एवं मा0 न्यायालय द्वारा कुल 33 खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध पूर्व में योजित वादो में निर्णय करते हुए अलग-अलग खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध कुल रू0 450000/- (रू0 चार लाख पचास हजार मात्र) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। निर्णय के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ताओं को 15 दिवस के अन्दर अर्थदण्ड जमा करना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित होगी।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जनपद के विभिन्न स्थानो/बाजारों में कैम्प/फूड सेफ्टी ऑन व्हील के माध्यम से आयोजित 51 जागरूकता कार्यक्रम में कुल 795 खाद्य कारोबारकर्ताओं/आम जनता को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थों की विक्रय/उपभोग करने के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए प्रशिक्षित/जागरूक किया गया साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग द्वारा माह सितम्बर 2021 में कुल 11 विद्यालयों में 1528 विद्यार्थियों को भी उपरोक्त के सम्बन्ध में जागरूक किया गया। इसी के साथ फ्राईंग ऑयल मानिटर (डोम) मशीन की सहायता से खाद्य प्रतिष्ठानों में मौके पर ही प्रयोग में लाये जा रहे खाद्य तेल का परीक्षण कर परीक्षण परिणाम से अवगत कराते हुए सम्बन्धित खाद्य कारोबारकर्ताओ को आवश्यक निर्देश दिया गया।
समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं से अपील किया जाता है कि जनहित में अपने-अपने प्रतिष्ठान में स्वच्छ, सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थों का निर्माण/क्रय/विक्रय/भण्डारण करना सुनिश्चित करें

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