सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आर्थिक एवं शारीरिक रूप से कमजोर वर्ग के हित में बड़ी संख्या में योजनाएं शुरू की गयी है। इस सन्दर्भ में दो प्रमुख योजनाएं एडिप योजना 1983-दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण हेतु सहायता के लिए एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना, 2016-बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिको को वृ़द्वावस्था से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की दिव्यांगता/शारीरिक रूप से कमजोर वरिष्ठ नागरिको को नित्य जीवन सहायक उपकरण प्रदान करने हेतु है। उपयुर्क्त योजनाओं का क्रियान्वन 02 चरणों में किया जाता है। पहले चरण में उपर्युक्त सहायक उपकरणों के लिए लाभार्थियों का पंजीकरण/चिन्हाकंन उसके पश्चात् दूसरे चरण में इन चयनित लाभार्थियों को उपकरणों का निःशुल्क वितरण किया जाता है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष या उससे अधिक आयु होना आावश्यक है। पहचान प्रमाणपत्र-आधार कार्ड अथवा आधार नामाकंन पावती या अन्य दस्तावेज। वी0पी0एल0 राशनकार्ड या मनरेगा कार्ड। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन योजना या राष्ट्रीय सामाजिक सहायता अथवा राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश की किसी अन्य पेंशन योजना के तहत बी0पी0एल श्रेणी से वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्वावस्था पेंशन प्राप्त करने का प्रमाणपत्र। दिव्यांगता पेंशन कार्ड या बी0पी0एल0श्रेणी के अलावा अन्य वरिष्ठ नागरिक जिनकी सभी स्रोतों से मासिक आय रू0 15000 माह से कम व राजस्व विभाग, मा0सांसद/मा0विधायक एवं ग्राम प्रधान के द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-प्रत्र प्रस्तुत कर सकते है। एडिप योजना - पहचान प्रमाणपत्र-आधारकार्ड मतदाता कार्ड, राशनकार्ड एवं ड्राइविंग लाइसेन्स। दिव्यांगता प्रमाणपत्र-सक्षम अधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाणपत्र। आय प्रमाणपत्र जिनकी सभी स्रोतों से मासिक आय रू0 15000 माह से कम व राजस्व विभाग, मा0सांसद/मा0विधायक एवं ग्राम प्रधान के द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-प्रत्र प्रस्तुत कर सकते है। दो पासपोर्ट साइज फोटो।
उन्होंने निर्देशित किया है कि कोविड-19 महामारी के कारण लाभार्थियों का पंजीकरण एक स्थल पर एकि़त्रत होकर किया जाना उचित नहीं है साथ ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मानक प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) के अनुरूप सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन करते हुए लाभार्थियों का पंजीकरण व्लाक स्तर पर विकेन्द्री तरीके से निकट ’’जन सेवा केन्द्र’’ के माध्यम से प्रचार-प्रसार करते हुए 10 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक प्रत्येक दशा में निःशुल्क ऑनलाईन आवेदन करवाना सुनिश्चित करें । राष्ट्रीय वयोश्री योजना से सम्बन्धित जानकारी हेतु उपमहाप्रबन्धक (विपणन) हरीश कुमार, दूरभाष संख्या- 8700118970 एवं एडिप योजना से सम्बन्धित जानकारी हेतु उप महाप्रबन्धक (विपणन) अरूण मिश्र, के दूरभाष सं0- 08957977799 पर सपंर्क किया जा सकता है। यह पूरी तरह से निःशुल्क पंजीकरण है पंजीकरण हेतु कामन सर्विस सेण्टर संचालको को कोई भी धनराशि देय नहीं है । एलिम्को द्वारा इस प्रकिया की कुल लागत का वहन किया जायेगा।
योजनान्तर्गत उक्त तिथियों में जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त आवेदनपत्रों की प्रतिदिन की सूचना जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, जौनपुर के ई-मेल आई0 डी0- dhwo46871@gmail.com पर प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।
उन्होंने निर्देशित किया है कि कोविड-19 महामारी के कारण लाभार्थियों का पंजीकरण एक स्थल पर एकि़त्रत होकर किया जाना उचित नहीं है साथ ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मानक प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) के अनुरूप सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन करते हुए लाभार्थियों का पंजीकरण व्लाक स्तर पर विकेन्द्री तरीके से निकट ’’जन सेवा केन्द्र’’ के माध्यम से प्रचार-प्रसार करते हुए 10 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक प्रत्येक दशा में निःशुल्क ऑनलाईन आवेदन करवाना सुनिश्चित करें । राष्ट्रीय वयोश्री योजना से सम्बन्धित जानकारी हेतु उपमहाप्रबन्धक (विपणन) हरीश कुमार, दूरभाष संख्या- 8700118970 एवं एडिप योजना से सम्बन्धित जानकारी हेतु उप महाप्रबन्धक (विपणन) अरूण मिश्र, के दूरभाष सं0- 08957977799 पर सपंर्क किया जा सकता है। यह पूरी तरह से निःशुल्क पंजीकरण है पंजीकरण हेतु कामन सर्विस सेण्टर संचालको को कोई भी धनराशि देय नहीं है । एलिम्को द्वारा इस प्रकिया की कुल लागत का वहन किया जायेगा।
योजनान्तर्गत उक्त तिथियों में जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त आवेदनपत्रों की प्रतिदिन की सूचना जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, जौनपुर के ई-मेल आई0 डी0- dhwo46871@gmail.com पर प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

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