जिला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि प्रदेश में ’’वन नेशन वन राशनकार्ड’’ योजना लागू है, जिसके अन्तर्गत अन्य राज्य/जिले का कोई भी कार्डधारक जनपद-जौनपुर के किसी भी उ0द0 दुकान से अपना अनुमन्य खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। इसके लिए कार्डधारक का राशनकार्ड एक ही प्रान्त अथवा जिले में बना होना चाहिए और उसमें मुखिया सहित सभी सदस्यों के आधार सीड होना अनिवार्य है। यदि किसी कार्डधारक का राशनकार्ड कई राज्य अथवा जिले में बने हुए है और उनमें आधार कार्ड फीड है तो ऐसी दशा में आधार डुप्लीकेसी के कारण उन्हें वन नेशन वन राशनकार्ड के अन्तर्गत पोर्टबिलिटी सुविधा के माध्यम से खाद्यान्न नहीं दिया जायेगा। अतः जनपद के समस्त कार्डधारकों से अनुरोध है कि वे अपने राशनकार्डो में अंकित सभी सदस्यों के नाम के सापेक्ष उनके आधार कार्ड फीड/सीड कराना सुनिश्चित करें और यदि किसी कार्डधारक के नाम से अन्य जिले अथवा राज्य में दूसरा राशनकार्ड जारी है तो अपनी सुविधानुसार एक स्थान से अपना राशनकार्ड निरस्त करायें, ताकि पोर्टबिलिटी सुविधा के अन्तर्गत देश के किसी भी कोने से राशन प्राप्त कर सके। भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में सूचित करना है कि किसी भी कार्डधारक को कोटेदार अथवा उसके निवासरत स्थान से खाद्यान्न लेने में असुविधा होती है तो वह अपनी सुविधानुसार पूरे देश में कहीं भी पोर्टबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है।

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