संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी अवनीश सक्सेना द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग

अक्षय मेल समाचार जौनपुर 
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी अवनीश सक्सेना द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप धारा (2) के उपबंधो के दृष्टिगत 3 नवंबर 2020 (मंगलवार) को पूर्वान्ह 6.00 से 7 नवंबर 2020 (शनिवार) को अपराहन 6.30 बजे तक के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा

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