बकरीद त्यौहार के अवसर पर किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न होने पाये और शान्ति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे-जिला मजिस्ट्रेट

बकरीद त्यौहार के अवसर पर किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न होने पाये और शान्ति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे-जिला मजिस्ट्रेट 

अनिल यादव /दैनिक अक्षय मेल ।

प्रताप गढ़ । जिला मजिस्ट्रेट डा0 रूपेश कुमार ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) त्यौहार के अवसर पर अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा है कि धर्मगुरूओं द्वारा बकरीद का त्यौहार घर में ही मनाने, सामूहिक रूप से नमाज अदा न किये जाने के लिये लोगों को प्रेरित किया जाये। पुलिस द्वारा वाहनों पर लाउडस्पीकर के माध्यम से सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने हेतु लोगों को जागरूक किया जाये तथा सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एवं व्हाट्सएप आदि पर सतर्क दृष्टि रखी जाये। थाने पर उपलब्ध रजिस्टर नं0-8 की प्रविष्टियों का अध्ययन कर लिया जाये। असामाजिक/साम्प्रदायिक तत्वों की सूचियों को अद्यावधिक किया जाये और तद्नुसार आवश्यकता पड़ने पर इन साम्प्रदायिक एवं अवांछनीय तत्वों के विरूद्ध कड़ी निरोधात्मक कार्यवाही की जाये। उन्होने कहा कि सम्बन्धित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट/थानाध्यक्ष/क्षेत्राधिकारी यह सुनिश्चित करायेगें कि छोटी से छोटी घटना को गम्भीरता से लें तथा घटनास्थल का तत्काल निरीक्षण करें एवं विद्यमान विवाद को हल करने तथा साम्प्रदायिक संवेदनशीलता को समाप्त करने हेतु कड़े एवं प्रभावी उपाय सुनिश्चित करें। मिश्रित आबादी एवं संवेदनशील क्षेत्रों की ड्रोन कैमरा के माध्यम से निगरानी की जाये। जनपद के अपराधी, गुण्डा एवं साम्प्रदायिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जाये एवं आवश्यकतानुसार निरोधात्मक/विधिक कार्यवाही की जाये। यू0पी0-112 के वाहनों को बकरीद के दृष्टिगत संवेदनशील क्षेत्रों, मार्गो में व्यवस्थापन किया जाये। गोवध जैसी घटनाओं तथा गोवंश के अवैध परिवहन पर पूर्ण प्रभावी नियंत्रण करने के लिये आवश्यक उपाय किये जाये।  खुले/सार्वजनिक स्थानों में कुर्बानी/गैर मुस्लिम क्षेत्रों से खुले रूप में मॉस ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाया जाये। गैर मुस्लिम धार्मिक स्थलों के निकट तथा गैर मुस्लिम क्षेत्रों/सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी के अवशेष पड़े होने पर विवाद उत्पन्न हो सकता है। अत इस सम्बन्ध में पूर्ण सतर्कता बरती जाये। ड्यूटी में कार्यरत अधिकारियों/कर्मियों द्वारा संक्रमित होने से बचाने हेतु ग्लब्स, मास्क एवं शील्ड का प्रयोग किया जाये। ड्यूटी के दौरान सामाजिक दूरी के सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
जिलाधिकारी ने बताया है कि मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 29 जुलाई को वीडियो कान्फ्रेसिंग में निर्देश दिये गये है कि किसी भी स्थल पर बकरामण्डी नही लगेगी, वर्तमान समय में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 प्रभावी है अतः किसी भी स्थल पर 05 व्यक्ति से अधिक लोग एकत्रित नही होगें। सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी नही की जायेगी और न ही नमाज अदा की जायेगी। किसी भी व्यक्ति द्वारा कुर्बानी अपने घर के अन्दर की जा सकती है परन्तु उसका अवशेष सार्वजनिक स्थान से दूर समुचित तरीके से गड्ढे में निस्तारित किया जायेगा। प्रतिबन्धित पशुओं की कुर्बानी किसी भी दशा में नहीं की जायेगी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने-अपने क्षेत्र में समुचित पुलिस प्रबन्ध कर निर्देशानुसार आवश्यक प्रभावी कार्यवाही करते हुये निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें ताकि ईद-उल-जुहा (बकरीद) त्यौहार के अवसर पर किसी प्रकार की अप्रित स्थिति उत्पन्न न होने पाये और शान्ति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ बनी रहे।
[31/07, 6:28 PM] Anil Yadav Pratapgarh: कोरोना पाजिटिव 05 स्थलों को किया सील, मजिस्ट्रेट किये तैनात ।

अनिल यादव /दैनिक अक्षय मेल ।

प्रताप गढ़ । नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) की जांच में साहुवन टोला चिलबिला थाना कोतवाली नगर, दानपुर मानधाता थाना मानधाता, श्रीनाथपुर रखहा बाजार थाना कंधई, थाना कोतवाली नगर तथा हीरागंज मार्केट थाना कुण्डा में कोरोना पाजिटिव केस पाये जाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण हेतु साहुवन टोला चिलबिला (100 मीटर), दानपुर (200 मीटर), श्रीनाथपुर रखहा बाजार (200 मीटर), थाना कोतवाली नगर (100 मीटर) तथा हीरागंज मार्केट (100 मीटर) को अग्रिम 14 दिनों तक अस्थाई रूप से सील कर दिया है तथा परिसर में प्रवेश व निकास एवं वाहनों के संचालन को (अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर) प्रतिबन्धित किया है। 
जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेट के रूप में हॉट स्पाट क्षेत्र साहुवन टोला चिलबिला में डीएवी इण्टर कालेज के सहायक अध्यापक योगेन्द्र प्रताप सिंह 9721747811 व अरविन्द कुमार सिंह 9196107847, दानपुर मानधाता में अनन्त प्रसाद सिंह इण्टर कालेज भदोही के सहायक अध्यापक मथुरा प्रसाद मिश्र 9453901992 व राजेश बहादुर सिंह 9935131613, श्रीनाथपुर रखहा बाजार में कालूराम इण्टर कालेज शीतलागंज के सहायक अध्यापक दुर्गेश त्रिपाठी 9450063582 व राकेश कुमार तिवारी 7800346848, थाना कोतवाली नगर में अबुल कलाम इण्टर कालेज के सहायक अध्यापक मो0 सईद 9450297625 व मो0 खालिद 9450188780 तथा, हीरागंज मार्केट में छत्रधारी इण्टर कालेज लखपेड़ा कोटाभवानीगंज के सहायक अध्यापक त्रिभुवन नाथ पाण्डेय 9695131923 व अरविन्द कुमार सिंह 9450919190 को तैनात किया है। प्रतिबन्धित क्षेत्र में आवश्यक सामग्रियों को लेकर आने जाने वाले वाहन प्रतिबन्ध से मुक्त रहेगें किन्तु कोई वाहन प्रतिबन्धित क्षेत्र में अनावश्यक नही रूकेगा। प्रतिबन्धित क्षेत्र में किसी प्रकार की दुकान व बैंक आदि अग्रिम आदेशों तक नही खुलेगें तथा आवश्यक सामग्रियों, दवाइयॉ, दूध, फल, राशन, सब्जी आदि की उपलब्धता डोर टू डोर की जायेगी। जिलाधिकारी ने सम्बन्धित मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया है कि हॉट स्पाट घोषित मोहल्ले/ग्राम में चक्रमणरत रहकर धारा-144 निषेधाज्ञा आदेश एवं एपीडेमिक एक्ट एवं सोशल डिस्टेसिंग के प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करायेगें। मजिस्ट्रेट प्रतिबंधात्मक अवधि तक क्षेत्र में रहकर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखेगें तथा आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर कठोरतम कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेगें।

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