मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लाभ के लिए आवेदन करे आवेदन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 27 मई



नीलम ब्यूरो हिन्दी दैनिक अक्षय मेल समाचार पत्र रायबरेली


रायबरेली 16 मई, 2020
राज्य सरकार द्वारा संचालित की मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना वर्ष 2020-21 हेतु जनपद के आवेदको से आवेदन हेतु इस योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रो में नये उद्योग स्थापित कर रोजगार के अवसर सृजित किया जाना है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना मे अधिकतम रू0 10.00 लाख तक के ऋण बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्राविधान है जिसमें बैंको से प्राप्त पूंजीगत ऋण (कार्यशील पूंजी छोडकर) पर एवं उद्योग स्थापित करने पर सामान्य पुरूष वर्ग को बैंक द्वारा स्वीकृत/वितरित ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज उद्यमी द्वारा वहन किया जायेगा उससे ऊपर का ब्याज ब्याजउपादान के रूप में शासन में शासन से मात्र टर्म लोन (पूंजीगत ऋण) पर अनुमन्य है तथा आरक्षित वर्ग (अनु0जाति/अनु0जन जाति/अन्य पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/भू0पू0 सैनिक/दिव्यांग व्यक्तियो को समस्त ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रुप मे शासन से मात्र टर्म लोन (पूंजीगत ऋण) पर अनुमन्य है। कुल परियोजना लागत मे सामान्य पुरुष वर्ग को अपना स्वंय का अंशदान 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग (अनु0जाति/अनु0जन जाति/अन्य पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/भू0पू0सैनिक/दिव्यांग व्यक्तियो को स्वंय अंशदान 5 प्रतिशत लगाना होगा। 
जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी अवधेश कुमार गौतम ने यह जानकारी देते हुए इच्छुक आवेदक जिनकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष हो, जिन्होने पूर्व में स्थापित प्रोजेक्ट मे जिला उद्योग केन्द्र अथवा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग लखनऊ एवं खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ से किसी भी योजना मे पूर्व मे ऋण/अनुदान  प्राप्त नही किया गया हो इस योजना मे ऋण हेतु विभाग विभाग की वेवसाइड ूूण्नचाअपइण्पदध्उउहतल मचवतजंस पर आनलाइन आवेदन कर सकते है। लाभार्थियो को कम से कम कक्षा 8 उर्तीण होना अनिवार्य है। विस्तृत जानकारी हेतु इच्छुक महिला एवं पुरुष जिला ग्रामोद्योग कार्यालय पुरानी तहसील रायबरेली मे किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकते है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी-मो0न0- 7408410810/श्री श्याम लाल स0वि अधिकारी (द्वितीय)-मो0न0-8858851868.आनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 27 मई 2020 है।

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