दैनिक अक्षय मेल समाचार
नीलम ब्यूरो रिपोर्ट
रायबरेली 11 अप्रैल, 2020
मा0 मुख्यमंत्री द्वारा कोरोना वायरस को देखते हुए आपदा राहत सहायता योजना का संचालन उत्तर प्रदेश भवन सन्निर्माण कर्मचार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत समस्त निर्माण श्रमिकों को उनके बैंक खातें मे रूपये 1000 प्रति पंजीकृत श्रमिक की दर से प्रदान किये गये आदेशों के क्रम में श्रम विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए 25484 निर्माण श्रमिकों के खातें में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से धनराशि स्थानान्तरित की जा रही है, शेष पंजीकृत श्रमिकों के बैंक खाते का विवरण संकलित करते हुए कार्यवाही सम्पादित किये जाने का कार्य लगातार चल रहा है।
पंजीकृत निर्माण श्रमिकों जिनका अशंदान अद्यतन हो से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने बैंक खाते का विवरण आई0एफ0एस0सी0 कोड सहित सहायक श्रमायुक्त रायबरेली के कार्यालय की *मेल आई0डी0 ंसबतइस1664/हउंपसण्बवउ पर एवं व्हासऐप नं0 9838427533, 9760113509, 9473640071, 9451438180 पर भेज सकते हैं।* सभी निर्माण श्रमिको से अपील की जाती है कि उक्त कार्यवाही सर्वोच्य प्राथमिक्ता के आधार पर करा लें। उक्त सहायता धनराशि निर्माण श्रमिकों जिसका अंशदान अद्यतन जमा हो अर्थात पंजीयन बैद्य हो, को ही देय है जिसका पंजीयन श्रम विभाग मे नही है उन्हें युक्त योजना की धनराशि श्रम विभाग द्वारा नही दिया जायेगा।
उन्होंने यह भी कहा है कि कोरोना वायरस की महामारी अधिनियम के अन्तर्गत श्रम अनुभाग द्वारा सभी दुकानों एवं वाणिज्यिक अधिष्ठानों एवं कारखानों के सेवायोजकों को निर्देश दिये गये है कि जो भी कोविड-19 महामारी के कारण बन्द किये गये है उनमें नियोजित श्रमिकों को उक्त अस्थायी बन्दी सेवायोजकों द्वारा मजदूरी सहित अवकाश प्रदान किया जायेगा। अतः सभी श्रमिकों का अनिवार्य रूप से दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं कारखानों के स्वामियों बन्दी अवधि का वेतन भुगतान अवश्य कर दें अन्यथा की दशा में एफआईआर दर्ज कराकर कार्यवाही की जायेगी। इसकी सूचना सहायक श्रमायुक्त कार्यालय के मेल व वास्टएप पर भेजें

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