दैनिक अक्षय मेल समाचार
रिपोर्ट-शिव प्रसाद मौर्य
सुलतानपुर 10 अप्रैल/ जनपद में 01 अप्रैल, 2020 से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है।इस हेतु जनपद के समस्त पी0डी0एस0 गोदाम प्रभारियों को जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती द्वारा निर्देशित किया गया है कि गोदामों पर किसी प्रकार की घटतौली न हो एवं निर्धारित मात्रा में कोटेदार को खाद्यान्न निर्गत किया जाय तथा कोटेदार द्वारा राशन कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा प्रति यूनिट 05 कि0ग्रा0 एवं अन्त्योदय कार्ड धारकों को 35 कि0ग्रा0 राशन उपलब्ध कराया जाय जिलाधिकारी द्वारा स्वयं समस्त कार्यवाही का नियमित रूप से पर्यवेक्षण किया जा रहा है।किसी प्रकार की घटतौली या काला बाजारी बर्दास्त नहीं की जायेगी।उन्होंने बताया कि यदि किसी गोदाम पर एवं सरकारी गल्ले की दुकानों पर अनियमितता पायी जाती है,तो सम्बन्धित के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के साथ-साथ आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 एवं भारतीय दण्ड विधान की सुसंगति धाराओं के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
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