सभी विक्रेता हॉट गोदाम से खाद्‍यान्न का उठान करना सुनिश्चित करें। आपूर्ति निरीक्षक मछली शहर जौनपुर


दिनांक– 31.03.2020 के पूर्व सभी विक्रेता हॉट गोदाम से खाद्‍यान्न का उठान करना सुनिश्चित करें। यदि कोई समस्या हो तो तत्काल अवगत करायें। 2– जिन उचित दर विक्रेताओं द्वारा हॉट गोदाम से खाद्‍यान्न का उठान कर लिया गया है वह तत्काल सत्यापन कर्ता अधिकारी से बात करके स्टॉक का सत्यापन 31.03.2020 तक अनिवार्य रूप से करा लें। 3– 01.04.2020 से वितरण प्रारम्भ होना है। वितरण के पूर्व वितरण हेतु वार्ड ⁄ मोहल्लों में कार्डधारकों को इस आशय की सूचना दें कि उन्हें खाद्‍यान्न प्राप्त करने हेतु किस तिथि व समय पर दुकान पर आना है। नामित पर्यवेक्षक अधिकारी की उपस्थिति में उचित दर विक्रेता द्वारा खाद्‍यान्न वितरण किया जायेगा। 4– एक घण्टें में मात्र 20 लाभार्थियों को ही दुकान पर बुलायें और उनका मशीन में अंगूठा लगाने के बाद तुरन्त खाद्‍यान्न निर्गत कर दें। इसी प्रकार प्रातः 07 बजे से 09 बजे के मध्य 40 राशनकार्डधारकों को‚ 10 से 12 के बीच 40 राशनकार्डधारकों को तथा अपराह्न 01 बजे से 03 बजे के मध्य 40 राशनकार्डधारकों को खाद्‍यान्न वितरण करेंं। बीच मे समय का अन्तराल इसलिए दिया गया है कि इस बीच यदि कोई राशनकार्ड लाभार्थी जिसके लिए समय निर्धारित था यदि वह विलम्ब से आया है तो उन्हें भी खाद्‍यान्न ई०–पॉस के माध्यम से निर्गत कर दें। कोरोना कोविड–19 के दृष्टिगत उचित दर की दुकान पर भीड़ न हो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। 5–    अन्त्योदय राशनकार्डधारकों को निःशुल्क खाद्‍यान्न का वितरण किया जायेगा और रजिस्टर पर अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर ⁄ अंगूठा निशान प्राप्त किया जायेगा। इसी प्रकार पात्रगृहस्थी कार्डधारकों में से जिनके पास मनरेगा जॉब कार्ड हैं व श्रम विभाग के रजिस्टर्ड मजदूर है उन्हें निःशुल्क खाद्‍यान्न दिया जायेगा। गांव में शान्ति व्यवस्था बनायें जाने हेतु यदि आवश्यक हो तो पुलिस को सूचना देकर उन्हें बुला लें।          6–  वितरण के समय उचित दर दुकान पर साबुन‚ पानी एवं सेनीटाइजर की व्यवस्था रखें। यदि खाद्‍यान्न वितरण में किसी उचित दर विक्रेता की शिकायत प्राप्त होती है तो जांचोपरान्त उचित दर विक्रेता के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिशित करें।                                                              जिलाधिकारी व जिला पूर्ति अधिकारी महोदय के सख्त निर्देश हैं।

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