जौनपुर 29 मार्च 2020

जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया है कि जनपद में प्रचिलित राशन कार्ड धारकों, समस्त अंत्योदय कार्ड धारक, पात्र गृहस्थी कार्ड धारक में सम्मिलित मनरेगा जॉब कार्ड धारक, पात्र गृहस्थी कार्ड धारक में श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक, पात्र गृहस्थी कार्ड धारक में दिहाड़ी मजदूर जो नगर निकाय विभाग में पंजीकृत हैं को एक माह का निशुल्क राशन उपलब्ध कराने जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है । इसके अतिरिक्त दिहाड़ी मजदूर जिनके पास राशन नही है पात्रतानुसार उनका राशन कार्ड बनाया जाना है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त खाद्यान्न उक्त माह में उपलब्ध होने की स्थिति में नए राशन कार्ड धारक को अनुमन्य खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सकता है । जिलाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक उचित दर दुकान पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा एवं संबंधित विभागों से इन लाभार्थियों की सूची उचित दर ब्रिक विक्रेता वार प्राप्त कर उचित दर दुकान को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । निशुल्क वितरण खाद्यान्न से संबंधित धनराशि की मांग जिलाधिकारी के अनुमोदन उपरान्त संबंधित जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा खाद्य एवं रसद विभाग उ.प्र. लखनऊ में उपलब्ध कराए जाएंगे और प्रदेश की संकलित मांग शासन द्वारा राजस्व विभाग को भेजी जाएगी राजस्व विभाग से धनराशि प्राप्त होने पर संबंधित जिले के जिलाधिकारी को भेजी जाएगी ताकि वे संबंधित उचित दर विक्रेताओं को निःशुल्क वितरित खाद्यान की धनराशि उनके बैंक खातों में अंतरित करा सकें
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