राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण एक दिवसीय हेल्थ प्रोफेषनल्स के प्रषिक्षण का आयोजन


राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण एक दिवसीय हेल्थ प्रोफेषनल्स के प्रषिक्षण का आयोजन

नीलम- ब्यूरो, दैनिक अक्षयमेल रायबरेली

रायबरेली।राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रायबरेली डा0 षरद कुमार के निर्देषन में एक 
दिवसीय हेल्थ प्रोफेषनल्स के प्रषिक्षण का आयोजन ए0एन0एम0टी0सी0 सभागार, 
कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रायबरेली में किया गया। कार्यषाला में उपस्थित 
चिकित्सक, ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक, एन0सी0डी0 में कार्यरत स्टाफ नर्स एवं काउन्सलर 
द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यषाला में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय, डा0 
एम0नारायण द्वारा राज्य सरकार के सतत् प्रयासों के क्रम में जनपदों में कार्यरत जिला 
तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के साथ सामु0 एवं प्रा0स्वा0 केन्द्र समन्वय स्थापित कर 
जनपद को तम्बाकू मुक्त कराने के बारे में बताया गया। कार्यषाला में विभागों से आए हुए अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों को समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को 
पूरा करने में साझा सहयोग की बात कही गयी। डिस्ट्रिक्ट कन्सलटेन्ट, पूनम यादव 
द्वारा सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा-2003 की जानकारी देते हुए 
प्रोजेक्टर द्वारा विस्तारपूर्वक तम्बाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा-2003 का प्रभावी 
क्रियान्वयन किये जाने की बात पर बल दिया गया। जनपद में कार्यरत तम्बाकू नियंत्रण 
प्रकोष्ठ के द्वारा जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में की जाने वाली जिला स्तरीय तम्बाकू नियंत्रर्णाथ सचल/प्रर्वतन दल के कार्य एवं दायित्वों के अन्तर्गत कोटपा एक्ट-2003 के प्राविधानों के प्रभावी क्रियान्वयन करने की बात पर बल दिया गया। 

कार्यषाला में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के उद्देष्य उदाहरणार्थ जागरूकता, कानून का परिपालन तथा निगरानी पर विषेष चर्चा की गयी। कार्यषाला में विस्तृत रूप 
से तम्बाकू नियंत्रण कानून 2003 ‘‘सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद‘‘ (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम-2003 के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। यह अधिनियम उन सभी 
उत्पादों पर लागू होता है जिनमें किसी भी रूप में तम्बाकू है जैसे-सिगरेट, सिगार, चेरूट, बीड़ी, गुटका, पान मसाला, खैनी, मावा, मिसरी, सुंघनी आदि। पुलिस 
अधीक्षक द्वारा जनपद में हर थाने में दो स्क्वायड टीम बनाकर थाने के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में कोटपा एक्ट-2003 के अन्तर्गत धारा-4 में सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान निषेध, धारा-5 सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबन्ध, धारा-6 नाबालिकों एवं शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास रिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबन्ध, धारा-7, 8 व 10 बिना विषिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबन्ध हेतु कार्यवाही कर जनपद को तम्बाकू मुक्त करवाया जायेगा। 

डिस्ट्रिक्ट कन्सलटेन्ट, पूनम यादव द्वारा तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के उद्देष्य तथा लक्ष्यों के बारे में सभी को अवगत कराया गया। कार्यषाला में अवगत कराया कि समाज में ई.सिगरेट का चलन कोटपा-2003 के कानून की वजह से कम हुआ है परन्तु इस बात पर चिन्ता जाहिर 
की कि जन-मानस में गुटके के साथ तम्बाकू सेवन का चलन बढ़ गया है। कार्यषाला के अन्त में डिस्ट्रिक्ट कन्सल्टेन्ट, पूनम यादव द्वारा कार्यषाला में आए हुए 
विभिन्न विभागों के अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सहयोग आपेक्षित होने की बात कही गयी। कार्यषाला में स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी 
डी0एस0 अस्थाना, रिजवाना परवीन, मॉनिटरिंग एण्ड इवैल्यूएषन ऑफिसर,मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम डा0सीमा  तम्बाकू उन्मूलन केन्द्र से 
काउन्सलर संदीप कुमार शर्मा, अनूप कुमार पाण्डेय एवं संयम शर्मा उपस्थित रहें।

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