मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अभ्यर्थी को हाई स्कूल पास एवं आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम रू0 25 लाख सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम रू0 10 लाख स्वरोजगार स्थापनार्थ हेतु बैंक द्वारा ऋण प्राप्त किया जा सकता है,

वीरेन्द्र कुमार यादव अक्षय मेल समाचार जौनपुर
उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता, विकास केन्द्र, हर्ष प्रताप सिंह ने सर्व साधारण को अवगत कराया है कि उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं ओ0डी0ओ0पी0 योजना के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में ऋण दिये जाने हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अभ्यर्थी को हाई स्कूल पास एवं आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम रू0 25 लाख सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम रू0 10 लाख स्वरोजगार स्थापनार्थ हेतु बैंक द्वारा ऋण प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें अधिकतम 25 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था भी है। आवेदन करने हेतु बेवसाइड www.diupmsme.upsdc.gov.in पोर्टल पर आन-लाइन आवेदन भरे जा सकते हैं एवं ओ0डी0ओ0पी0 योजना के अन्तर्गत जनपद हेतु ऊनी दरी कार्य हेतु ओडीओपी में चयन किया गया है। ऊनी दरी कार्य को बढावा देने हेतु उक्त योजना में निम्नवत ऋण प्राप्त करने हेतु उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय में ऋण दिया जा सकता है। उक्त योजना के अन्तर्गत अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदन करने हेतु बेवसाइड www.diupmsme.upsdc.gov.in पोर्टल पर आन-लाइन आवेदन भरे जा सकते हैं। आवेदन-पत्र पूर्ण रूप से आन-लाइन उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय के अन्तर्गत स्वीकार किये जायेगे।  

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