कार्डधारकों को 20 मार्च तक निःशुल्क खाद्यान्न का होगा वितरण

कार्डधारकों को 20 मार्च तक निःशुल्क खाद्यान्न का होगा वितरण
अक्षय मेल समाचार।
प्रतापगढ़। जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को दिनांक 05.03.2023 से खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण ई-पॉस मशींन के माध्यम से उचित दर विक्रेताओं द्वारा किया जा रहा है। अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रतिकार्ड 14 किग्रा0 गेहूँ व 21 किग्रा0 चावल एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारक को प्रति यूनिट 02 किग्रा0 गेहूँ व 03 किग्रा0 चावल का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्त्योदय कार्डधारकों को माह जनवरी 2023 से मार्च 2023 की अवधि के सापेक्ष प्रतिमाह 01 किग्रा0 चीनी के अनुसार कुल 03 किग्रा0 चीनी रू0 18 प्रति किग्रा0 की दर से वितरित किया जा रहा है। वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 20.03.2023 निर्धारित है। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न होने की स्थिति में कार्डधारक मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात 20.03.2023 को खाद्यान्न प्राप्त कर सकेगें। खाद्यान्न के वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे। चीनी वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। 
उन्होने बताया है कि चीनी केवल अन्त्योदय कार्डधारकों के लिए है, न कि समस्त कार्डधारकों के लिए। यह भी स्पष्ट करना है कि दिनांक 05.03.2023 तक समस्त उचित दर विक्रेताओं को चीनी का निर्गमन नहीं हो सका था तथा कुछ उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न भी प्राप्त नहीं हो सका है, जिसके कारण उक्त तिथि को समस्त उचित दर दुकानों पर चीनी व खाद्यान्न का वितरण नहीं हो सका, जिन उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न व चीनी प्राप्त हो चुकी है उनके द्वारा वितरण किया जा रहा है। वितरण के सम्बन्ध में कोई भी शिकायत उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, पूर्ति निरीक्षकों, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी से सम्पर्क कर व टोल फ्री नम्बर, 1800-1800-150 एवं 1967 पर की जा सकती है। कार्डधारको से अपील की जाती है कि वह अपना धैर्य बनाये रखे व वितरण में यथोचित सहयोग प्रदान करें। 

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