जिला पूर्ति अधिकारी ने सर्वसाधारण को अवगत कराया जाता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्डों को माह-अगस्त, 2022 के द्वितीय चक्र में किये जाने वाले माह-जुलाई, 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न (गेहूँ तथा चावल) तथा माह-जून, 2022 के सापेक्ष आवश्यक वस्तुओं (तेल, नमक एवं चना) का वितरण दिनांक-25.08.2022 से 31.08.2022 तक निर्धारित की गयी थी, किन्तु जनपद के उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न तथा साबुत चना, आयोडाइज्ड नमक एवं रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल का निर्गमन न होने के कारण जनपद के समस्त लाभार्थियों को उपरोक्त वस्तुओं का वितरण दिनांक-31.08.2022 तक कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में शासन के पत्र संख्या-3285 दिनांक-31.08.2022 द्वारा उठान/वितरण की तिथि दिनांक-02.09.2022 से 07.09.2022 तक विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया है। दिनांक-01.09.2022 को आवश्यक तकनीकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत वितरण कार्य सम्पन्न नहीं किया जायेगा। उक्त योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक-07.09.2022 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।
तत्क्रम में जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे पूर्व में जारी सोशल डिस्टेन्सिंग के निर्देशो का पालन कराते हुए नियमानुसार अन्त्योदय राशनकार्डों पर 35 किग्रा0 प्रति कार्ड एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट के आधार पर निर्धारित दर गेहूँ-रू0 02 प्रति किग्रा0 तथा चावल-रू0 03 प्रति किग्रा0 के अनुसार तथा अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को आयोडाइज्ड नमक (01 किग्रा0 प्रति कार्ड), दाल/साबुत चना (01 किग्रा0 प्रति कार्ड) तथा रिफाइण्ड ऑयल (01 ली0 प्रति कार्ड) निःशुल्कवितरण पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अपनी उचित दर दुकानों पर उक्त योजना के सम्बन्ध में खाद्यान्न वितरण निर्धारित मात्रा व निर्धारित दरों का एवं आवश्यक वस्तुओं (तेल, नमक एवं चना) के निःशुल्क वितरण की सूचना चस्पा करेंगे, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रह जाये।

0 टिप्पणियाँ