मा. उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में तीन सदस्यीय पैनडेमिक पब्लिक ग्रीवांस कमेटी का किया गया गठन।
कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों को चिकित्सा सेवायें शीघ्र उपलब्ध कराने तथा प्राप्त शिकायतों के तत्काल निस्तारण हेतु त्रिसदस्यीय समिति गठित।
कोविड कन्ट्रोल रूम में शिकायतों का निस्तारण न होने पर त्रिसदस्यीय समिति के अधिकारियों के नम्बरों पर दें सूचना।
अमेठी । मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन में मा0 जिला न्यायाधीश रायबरेली व सुलतानपुर, जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों को आवश्यक चिकित्सा सेवायें शीघ्र उपलब्ध कराने तथा प्राप्त शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है जिनमें जनपद रायबरेली के एसीजेएम तृतीय सूर्यभान कुमार मो0 नं0- 7905075832, जनपद सुलतानपुर के एसीजेएम श्रीमती सिद्दीकी साईमा जरार आलम मो0 नं0- 9421492532, श्री सुधीर रुंगटा अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) अमेठी मो0नं0- 6398462663 व डा0 नवीन कुमार मिश्रा अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमेठी मो0नं0- 9569848409 को नामित किया गया है। उक्त समिति के सदस्य जनपद अमेठी में कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों को आवश्यक चिकित्सीय सुविधायें उपलब्ध कराने व शिकायतों के शीघ्र व गुणवत्तायुक्त निस्तारण सुनिश्चित कराएंगे। इसके अतिरिक्त पूर्व से ही एकीकृत कोविड कमाण्ड सेण्टर की स्थापना मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में की गयी है जिनमें से 05 हेल्पलाइन नम्बर- 05368-244002, 244003, 244499, 244011, 297006 को शिकायतों के लिये उपयोग किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को दिये गये नम्बरों से भी उसके शिकायत का निस्तारण नहीं हो रहा हो तो नामित त्रिसदस्यीय समिति के अधिकारियों के मोबाइल नम्बर पर फोन काल के माध्यम से अथवा व्हाट्सऐप या मैसेज कर सकता है जिससे उनकी शिकायत का निस्तारण किया जा सके।

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