किसी पात्र व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये जाने से छूट न जाय एवं किसी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित न हो।

अक्षय मेल समाचार जौनपुर 
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पं) राम प्रकाश ने सर्वसाधारण को अवगत कराया है कि त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों के वृहद पुनरीक्षण के दौरान सुसंगत प्रावधानों के अनुसार यदि किसी कारणों से पात्र व्यक्तियों का नाम निर्वाचक नामावली में छूट जाता है वा त्रुटिपूर्ण होता है या अपात्र व्यक्ति का नाम सम्मिलित हो जाता है तो 22 जनवरी 2021 को निर्वाचक नामावली के अन्तिम प्रकाशनोपरान्त से जिला मजिस्टेªट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) द्वारा निर्वाचन की नोटिस जारी किये जाने के पूर्व तक की अवधि में नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन हेतु नागरिको द्वारा निर्धारित प्ररुप में आवेदन कर सकते है। इस अवधि में भी भी वे नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन हेतु आवेदन कर सकते है। उक्त समयावधि में प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा करके नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन की कार्यवाही नामांकन के लिए नियत अन्तिम दिनांक तक की जायेगी तथा किसी पात्र व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये जाने से छूट न जाय एवं किसी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित न हो।

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