बाल विवाह रोकने की सूचना सम्बन्धित कार्यालय व 181 पर दें








रायबरेली 25 अप्रैल, 2020
 समाज के कुछ लोगों द्वारा लड़के और लड़की का विवाह निर्धारित आयु 21 एवं 18 वर्ष के पूर्व ही कर दिया जाता है। प्रायः इस प्रकार के विवाह अक्षय तृतीया के अवसर पर होते है, जबकि इस सम्बन्ध में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह होने पर 2 वर्ष की सजा अथवा 1 लाख रूपये का जुर्माना अथवा दोनो का प्राविधान है। इस वर्ष अक्षय तृतीया 26 अप्रैल को है। 
 आमजनमानस बाल विवाह की किसी भी घटना के सम्बन्ध में सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी/181 महिला हेल्पलाइन/संरक्षण अधिकारी मो0नं0 9795638527 या अपने नजदीकी थाने पर दे सकते है।

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